*पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज श्री अमरेश मिश्रा के द्वारा रेंज साइबर थाना रायपुर को प्रत्येक साइबर अपराधों में तकनीकी साक्ष्य का विश्लेषण कर मुख्य आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी करने एवं ठगी की रकम होल्ड जप्त करने के संबंध में निर्देश दिया गया है।*
निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए रेंज साइबर थाना रायपुर द्वारा साइबर अपराधों की विवेचना क्रम में संलिप्त सभी आरोपियों की पहचान कर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम ओडिसा भेजी गई थी। प्रार्थियों को कॉल करने में शामिल आरोपी अजय हो एवं धोखाधड़ी की रकम को इधर उधर करने में शामिल आरोपी चिन्मय राउत को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों द्वारा धोखाधड़ी में प्रयुक्त बैंक खाता एवं मोबाइल नंबर के विरुद्ध छत्तीसगढ़ के अलावा असम, केरल, कर्नाटक, पंजाब, उत्तरप्रदेश, तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, जम्मूकश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडृ, पश्चिम बंगाल में रिपोर्ट दर्ज है।
*केश 1* प्रार्थी भोलेश्वर शोरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि फेसबुक में स्कॉर्पियो बिक्री का ऐड देखकर दिए गए नंबर पर संपर्क किया तब अज्ञात मोबाइल नंबर धारक ने खुद को आर्मी का जवान बताकर कम मूल्य पर स्कॉर्पियो बिक्री करने की बात बताकर प्रार्थी से 9.5 लाख रुपए लेकर स्कॉर्पियो नहीं देकर धोखाधड़ी कर ली। रिपोर्ट पर थाना देवभोग में अपराध क्रमांक 105/23 धारा 420 भादवी, 66(D) आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। प्रकरण में आरोपी अजय हो को गिरफ्तार किया गया है।
*केश 2* प्रार्थी विरल पटेल ने रिपोर्ट दर्ज कराई की ask investment manager limited के संचालनकर्ता ने (शेयर ट्रेडिंग) में अधिक लाभांश दिलाने के नाम से 40 लाख रुपए इनवेस्ट करवाकर रकम वापस नहीं कर धोखाधड़ी कर ली। रिपोर्ट पर थाना खमारडीह में अपराध क्रमांक 92/25 धारा 318(4), 3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया। प्रकरण में चिन्मय राउत को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
*गिरफ्तार आरोपी*
1 अजय हो पिता श्रीधर हो उम्र 37 वर्ष पता पोड़ासिगड़ी सुंदरपाल जिला केऊंझर ओडिशा
2 चिन्मय राउत पिता अतुल राउत उम्र 30 वर्ष पता मौजा छितरी 398, गोर्वधनपुर, टोमका, जाजपुर ओडिशा

